सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

पैसो के लेन-देन को लेकर गाली-गलौच करने वाले आरोपी को जेल भेजा

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास (म.प्र.) कार्यालयीन दूरभाष 07272-252260 क्रमांक/डीपीओ/देवास/प्रेस जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना खातेगांव में फरियादी अखिलेष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैंने चंदू उर्फ चंद्रषेखर निवासी पटवारी मोहल्ला खातेगांव से 50,000/-(पचास हजार रूपये) दिनांक 03.11.2018 को उधार लिए थे और मेरे द्वारा चंद्रषेखर को ब्याज सहित 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार रूपये) लौटा दिए है। दिनांक 23.12.2019 को चंद्रषेखर मेरे पास आया और कहा कि मुझे मोटर साईकिल की आवष्यकता है तो तुू मुझे अपनी मोटर साईकिल दे दे तो मैंने उस पर विष्वास कर अपनी मो0 सा0 उसे दे दी थी। दिनांक 09.09.2020 को दिन के करीब 02ः00 बजे मै अपने घर जा रहा था तो रास्ते में चंद्रषेखर ने मुझे बस स्टैण्ड पर रोका और मुझसे कहने लगा की तेरी गाडी के कागज मुझे दे। मेरे द्वारा मना करने पर वह मेरे साथ गाली-गलौच कर झूमाझपटी करने लगा तथा मेरी जेब से गाडी के कागज व केनरा बैंक का कोरा चेक मुझसे छीन लिया और मुझे धमकाने लगा की अब तेरे से 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) पूरे लेकर रहुंगा नही तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी चंदू उर्फ चंद्रषेखर पिता आत्माराम वर्मा निवासी पटवारी मोहल्ला तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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