बुधवार, 7 अक्टूबर 2020

सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार से लोगों को डराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भरत रैकवार का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना भानगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिनौत्त का भरत रैकवार आंगनबाड़ी के पास हाथ मंे बका लिए घूम रहा है। भानगढ़ थाना टीम मुखबिर के बतायें स्थान पर पहुंची जहां पुलिस को देखकर आरोपी आंगनबाड़ी के पीछे छिपने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो हाथ में बका लिए हुए था। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(बी) आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भरत रैकवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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