सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

सटोरिया को न्यायालय ने किया दण्डित’

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 28.09.2020 को थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर मेन गली केशव कॉलोनी, मुरैना से आरोपी रामबाबू जैन पुत्र बद्री प्रसाद जैन निवासी - गायत्री कॉलोनी, मुरैना को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर सट्टा पर्ची, एक डोट पैन व 515 रूपये मिले। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान व पैसे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना द्वारा की


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...