न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश महादेय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. सुनिल पिता हरिराम, निवासी- बडनगर को 354-ए, 354 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रू जुर्माना एवं 9/10 पाक्सों एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड 02. हरिराम पिता किशन निवासी-थाना इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 323 भादवि में 7 दिवस का कारावास व 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना दिनांक 11/03/2019 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना इंगोरिया में रिपोर्ट लिखबद्ध कराई कि उसके बडे भाई के पेट दुख रहा था, तो वह उसकी मम्मी के कहने से दुकान पर ईनो गोली लेने के लिए गयी थी। जब ईनो लेकर घर वापस आ रही थी, तभी हनुमान मंदिर के आगे ओटले के पास सुनिल मिला, उसने फरियादिया को घेर कर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की, वह चिल्लाने लगी तो उसका मुॅंह दबा दिया बोला कि तू चुप रह नहीं तो जान से मार डालूगॉ, वह जोर से चिल्लाई तो उसके पापा आ गये तो सुनिल भाग गया फिर उसके पापा समझाने गये तो उसके पापा के साथ सुनिल और हरिराम ने थप्पड मुक्को से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंगोरिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना इंगोरिया द्वारा अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बडनगर द्वारा की गई।