मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 25.10.2020 को रात के लगभग 8:30 बजे थाना काकनवानी जिला झाबुआ के थाना प्रभारी हमराह स्टॉप के साथ बस स्टे ण्डश काकनवानी पर इंतजार हेतु पहुंचे तब थांदला लिमड़ी रोड़ पर गस्त करते हुये हरिनगर से कुछ दूर सड़क किनारे संतोष डामोर की गुमटी के सामने जैन बस को 15-20 लोग रोककर खड़े है पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जैन बस वाले से उनका आपस में विवाद है और वे जैन बस को नहीं चलने देंगे थाना प्रभारी श्री भंवर द्वारा जैन बस को रवाना करने का प्रयास किया गया एवं मौके पर उपस्थित आरोपीगणों को समझाया गया तो अभियुक्तगण माजू उसका भाई राजू, ड्राइवर दिनेश कंडक्टर दुबेसिंह, भूरेश, मनोहर, मनीष, भोला, बालू, अपसिंह, अनिल, कालिया, सीमोन, लुक्काे, थावरिया, दिनेश, लालू चिल्ला चोट करके मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और सभी अभियुक्तगण ने एकमत होकर थाना प्रभारी एवं हमराह फोर्स के साथ पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण थाना प्रभारी तथा अन्य स्टाफ आरक्षकगण को भी चोटें आई।
आरोपीगण द्वारा शासकीय मोबाईल वाहन के कांच भी तोड़ दिये गये एवं जैन बस के कांच भी पत्थरों से तोड़े फोड़ किये गए,व अभियुक्तकगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। थाना काकनवानी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 353, 147, 148, 506 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 02.11.2020 को आरोपीगण थावरिया, भोला, सीमान, लुकेश, दिनेश एवं लालू की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यारयालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्याययाधीश श्री राजेश गुप्ता साहब, जिला झाबुआ के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तु्त किया गया था, जो कि अपराध की गंभीरता को देखते हुये माननीय न्या यालय श्री राजेश गुप्ता साहब द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)