आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री आशुतोष शुक्ल इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र. 1015/2020 धारा 307, 323, 294, 506, 34 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपी बबलू पिता सुरेश यादव उम्र 39 साल निवासी ग्राम ढाबली तहसील सांवेर, इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। अभियेाजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हेमंत राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि बबलू अपराध में मुख्य आरोपी है व आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकार्ड है आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी ने रिपोर्ट लेख कराई कि मैं थाना खजराना में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं दिनांक 13.10.2020 को रात करीब 8 बजे मै अपने घर पर था मेरे भाई का फोन आया कि कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे है तो मैने उसे घर पर बुलाया, देखा तो बबलू यादव, अमित यादव, गोपाल यादव और उसके अन्य साथी मिलकर मेरे भाई को मार रहे थे मैं बीच-बचाव करने गया तो बबलू यादव, अमित यादव, गोपाल यादव मुझे भी लात ठुंसो से मारने लगे और बबलू ने किसी नुकीली चीज से मेरे पेट पर बाये तरफ मारा व अमित यादव ने मुझे डण्डे से ऑंख के उपर मारा जिससे खून निकलने लगा, बबलू यादव व उसके साथी हम दोनों को अश्लील गालियां देने लगे और बोले कि तेरा घर तुड़वा देंगे और तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। घटना आसपास के लोगों ने देखी है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।