न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शाहरूख उर्फ शेरू उर्फ माया पिता चांद शाह निवासी-विराट नगर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 05.06.2020 को फरियादी अब्दुल पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 43 वर्ष निवासी आगर रोड उज्जैन ने पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं कोंचिग क्लासेस वी.एस. डिफेंस एकेडमी का संचालक हूॅ, दिनांक 05.06.2020 को दिन के 03ः00 बजे की बात है, मैंने अपने लडके मो0 राहिल को कॉफी लेने गली की दुकान पर भेजा था, कुछ समय बाद मेरा बेटा लौट कर आया तो उसने बताया कि मुझे तीन लडको ने मारा है तब मैंने जाकर उन तीनों लडकों को जिनका नाम फैजान उर्फ सोनू, माया उर्फ शेरू, समीर को समझा दिया था तब वे वहॉ से चले गये थे, और मुझसे बोले की तूझे अभी बताते है, तो मैंने 100 नम्बर पर फोन किया लेकिन फोन नही लगा, तब मैं अपने घर के सामने खडा होकर अपने परिचित अनुज सिसौदिया मो. शकील और रईस को घटना बता रहा था, तभी फैजान, माया, समीर और आफताफ आये और मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे, मैंने गालिया देने से मना किया तो फैजान ने अपने कमर से चाकू निकालकर मेरे पेट में मारा जिससे मुझे खून निकलने लगा और मैं वही पर नीचे गिर गया और अभियुक्तगण मुझे लात-घूॅसों से मारपीट करने लगे। वही पास में खडंे मेरे परिचित ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये और जाते-जाते बोले की हमे समझाने की कोशिश की तो तुझे जान से मार देगें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना चिमनगंजमण्डी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त शाहरूख उर्फ शेरू द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी को चाकू से मारकर गंभीर चोंट पहुचाई है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो अभियुक्त के हौसलें बुलंद होगे वहॉ पुनः अपराध कारित करेगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन म.प्र