मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि फरियादी विनोद द्वारा थाना मेघनगर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई की फरियादी जे.के. सीमेंट कंपनी लिमिटेड का अधिकृत सी.एंड एफ. एजेंट है। उसके पास मेघनगर, अलीराजपुर एवं रतलाम डिपो का कार्य है। फरियादी द्वारा आरोपी इंद्रजीत को मेघनगर डिपो का कार्य करने के लिये वेतन पर रखा था। आरोपी इंद्रजीत द्वारा जो भी सीमेंट ट्रकों से आती थी उसे डीपो पर खाली करवाता था और जहां-जहां भेजना होती थी, वहां-वहां भेजता था एवं सीमेंट संबंधी संपूर्ण लिखापढ़ी एवं हिसाब-किताब का कार्य भी आरोपी ही करता था।
दिनांक 15.06.2019 को जब मेघनगर डिपो पर फरियादी गया तो कंपनी के सॉफ्टवेयर अनुसार 102.50 मीट्रिक टन सीमेंट गोडाउन में थी लेकिन वास्तव में गोडाउन में लगभग 11.35 मीट्रिक टन सीमेंट ही रखी थी। फरियादी ने 91.15 मीट्रिक टन कम पाये जाने की सूचना कंपनी के अधिकारियों को दी। अभियुक्तज ने जो सीमेंट प्राप्त् की थी वह रिकॉर्ड में भी नहीं था। कुछ सीमेंट का हिसाब दिया, लेकिन शेष 83.65 मीट्रिक टन सीमेंट के बारे में पूछने पर अभियुक्तं ने कोई जानकारी नहीं दी एवं ना ही कोई दस्तावेज बताये। कीमत लगभग 578858 रुपये की अफरा-तफरी कर सीमेंट गायब कर धोखाधड़ी की। पुलिस थाना मेघनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 406 भा.दं.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 02.11.2020 को आरोपी इंद्रजीत उर्फ गोलू ने अपने अधिवक्ताक के माध्यम से न्या यालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ताट साहब के न्या यालय में जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया। जो कि माननीय न्याायालय द्वारा अपराध की गंभीरता तथा फरियादी द्वारा आरोपी को न्यस्त किये गये सीमेंट का आपराधिक न्याासभंग किया गया। इस आधार पर आरोपी की जमानत निरस्त की गई।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)