जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 13.12.2018 के सुबह 10 बजे फरियादी ग्राम सतवारा में घर से खेतों की जुताई करने के लिए ग्राम सैंपुरा जाने के लिए ट्रैक्टर निकाल रहा था तभी घर के सामने अभियुक्त प्रीतम निरंजन एवं लखन निरंजन निवासी सतवारा कट्टा लिए आए और जमीनी रंजिश के चलते प्रीतम निरंजन ने कट्टे से फायर किया जो फरियादी गोवर्धन को बाएं तरफ पीठ में लगा, गोवर्धन गिर गया तब अभियुक्त लखन ने कट्टे से गोली मारी जो गोवर्धन को कंधे के पीछे लगी। फरियादी गोवर्धन के चिल्लाने पर रामबगस मौके पर पहुंचा और गांव के अन्य लोग पहुंचे तो अभियुक्तगण वहां से भाग गए। गोवर्धन की हालत गंभीर होने से पलेरा अस्पताल गये जहां पर पुलिस थाना पलेरा को सूचना दी गई। देहाती नालसी के आधार पर थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 390/2020 अंतर्गत धारा 307, 34 भा.दं.सं. एवं धाारा 25, 27 आयुध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई जिसका अभियोग पत्र न्यायालय जतारा में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए अपने निर्णयानुसार हत्या के प्रयास में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिरवार द्वारा की गई।