न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. सलमान शाह को धारा 376(2)(एन) भादवि मेें आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं आरोपिया सलमा एवं आरोपी अमजद को धारा 368 भादवि में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं समस्त आरोपीगण को कुल 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 31.03.2019 को फरियादी ने थाना पंवासा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे माता-पिता का देंहात हो चुका है, मेरी छोटी बहन मेरे पास ही रहती है घटना दिनांक 30.03.2019 को रात में हम परिवार सहित खाना खाकर सो गये थे, मेरी बहन मेरी बुआ के साथ अलग कमरे में सो रही थी, आज सुबह 04ः00 बजे मेरी बुआ ने मुझे जगाया और बताया कि छोटी बहन मेरे साथ सो रही थी जो नही है, फिर में उठा और चारो तरफ देखा तो नही मिली मुझे सलमान पर शंका हुई तो सलमान घर पर नही था, फिर मैं मेरी बहन को ढुढ़ने देवासगेट, नानाखेडा बस स्टेण्ड व रेल्वे स्टेशन जाकर तलाश किया परन्तु कोई पता नही चला। मेरी बहन को सलमान बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। पुलिस थाना पंवासा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अनुसंधान के दौरान दिनांक 05.04.2019 को आरोपी सलमान के कब्जे से पीड़िता को दस्तयाब किया गया, और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पीडिता के कथन लेने पर आरोपी सलमान के द्वारा घटना दिनांक 31.03.2019 को रात 02ः00 से 3ः00 बजे के लगभग पीडिता के घर का दरवाजा खटखटाया जिस पर पीडिता के द्वारा दरवाजा खोलने पर आरोपी ने पीडिता के साथ शादी करने के लिये साथ चलने के लिये कहा, नही तो उसके भाई को जान से खत्म कर देने की धमकी देकर अपने साथ भगााकर इन्दौर में अपनी बहन सलमा के घर ले गया जहाॅ पर सलमा के द्वारा उसे रहने के लिये किराये का कमरा दिलाया जिससे आरोपी 2-3 दिन आरोपी पीडिता को लेकर रहा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया फिर से वहाॅ से उज्जैन लेकर आया। दिनांक 04.04.2019 को आरोपी के जीजा अमजद के द्वारा अपने निवास स्थान ले जाकर अपने मकान के पास वाले कमरे मेें रूकवाया, जहाॅ पर आरोपी ने पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।