शुक्रवार, 11 दिसंबर 2020

बैंक डकैती के मामले में दो सिमी के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास कुल पांच आरोपियों में से तीन का पहले ही हो चुका है एन्काउन्टर



बैंक डकैती के मामले में दो सिमी 


आज दिनांक को माननीय विषेष न्यायालय एनआईए श्री मुकेष कुमार द्वारा सिमी के आरोपी अबु फैजल एवं इकरार शेख को धारा 395/397 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा सषक्त पैरवी की गई न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य तथा तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण को कठोर सजा दी गई।


प्रकरण में इकरार शेख द्वारा साक्षियों की पहचान की गई थी। आरोपी अबु फैजल के फिंगरप्रिंट घटना स्थल से प्राप्त हुये थे विवेचना के दौरान फिंगरप्रिंट की जांच कराई गई जो पुष्ट हुई थी। मामला जिला देवास का था जिसे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विचारण हेतु भोपाल स्थानांतरित किया गया था। आरोपीगण भोपाल के बहुचर्चित मणिपुरम गोल्ड डकैती के मामले तथा और अन्य मामलों में पूर्व से ही जेल में बंद हैं। 

जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल द्वारा मामले के संबंध में जानकारी देते हुुये बताया गया कि दिनांक 24.08.2009 को जिला देवास के थाना विजयागंज मंडी में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ था कि बैंक आॅफ इण्डिया की शाखा विजयागंज मंडी में शाम के 4:30 बजे जब बैंक का लेनदेन का कार्य पूर्ण हो गया था, इतने में चार लोग मैंन गेट से अन्दर आये जिसमे से तीन ने मंकी कैप पहनकर मॅूह बांधा था जबकि चैथा खुले मॅूह का गहरे सावले रंग का व्यक्ति था उसके बाल खिचडी सफेद रंग थे चारो के हाथ में सिल्वर कलर की चपटी पिस्टलें थी। बैंक के कर्मचारियों को केविन की और मूंह करके खडा कर दिया और स्ट्रोंग रूम के पास बैंक मैनेजर को लेजाकर थप्पड मारते हुये सेफ खोलने के लिये बोला और मोबाईल ले लिया और सेफ खुलवाकर लगभग बैंक से 962000 रूपये लूटकर भाग गये जिस पर धारा 392 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था तत्पष्चात दिनांक 05.06.2011 को एसटीएफ/एटीएस म0प्र0 भोपाल द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 04/2011 में आरोपी अबु फैजल, इकरार शेख तथा अन्य से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा जिला देवास के बैंक आॅफ इण्डिया में लूट किये जाने की बात की स्वीकार की गई थी। संपूर्ण विवेचना उपरापंत अभियोग पत्र देवास विषेष न्यायालय में पेष किया गया था।



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