न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण पिता रामसिंह बागरी, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम-बरण्डवा तहसील तराना जिला उज्जैन का धारा 25 आम्र्स एक्ट आयुध अधिनियम-1959 में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 18.03.2014 को थाना मक्सी में पदस्थ प्रधान आरक्षक हरिशंकर को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बरण्डवा पंचायत के पास काफी भीड इकठ्ठी हो रही है और एक व्यक्ति हाथ में छूरा लेकर लहरा रहा है और लोगो को डरा रहा है सूचना के उपरांत राहगीर पंचान को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर ग्राम पंचायत भवन के पास पहुॅचा तो वहाॅ देखा कि काफी भीड़ इकठ्ठी हो रही थी और एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छूरा लहरा रहा था, जिसे हमराह की मदद से पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मीनारायण पिता रामसिंह बागरी बताया, अभियुक्त से उक्त छूरे का लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष छूरे को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मक्सी पर धारा 25-आयुध अधिनियम के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पिंकी शेरवाल, एडीपीओ, तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।