जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी बालू को मारपीट करने में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्री राजेश कुमार शुक्ला एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2018 को मानसिंह, तेरसिहं भूरिया के साथ ट्रेक्टर लेकर अपने खेत पर खेड़ने के लिये जा रहा था। जैसे ही वह काला के मकान के सामने पहुंचा, तभी आरोपी बालू भूरिया आया और फरियादी मानसिंह से बोला कि तु खेत खेड़ने के लिये क्यों जा रहा है। इसी बात को लेकर बालू ने मानसिंह को गालियां दी और पत्थ़र से मारा, जिससे फरियादी मानसिंह की पसली टूट गई थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी मानसिहं ने थाना रानापुर में लेखबद्ध करवाई थी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र पुलिस रानापुर द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपी बालू पिता कालू भूरिया निवासी दोतड़ को न्यायालय श्री तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 325 भा.दं.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)