ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमान अनिल कुमार नामदेव न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने आरोपीगण सद्दाम उर्फ गुल्लू चाचा पुत्र सलीम खान उम्र 26 साल निवासी दतिया, लालजीत यादव पुत्र शिवचंद यादव उम्र 22 साल निवासी छतरपुर थाना सिंघारी जिला आजमगण उ.प्र., पवन परमार पुत्र अशोक परमार अम्र 20 साल को 31/01/2021 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया ।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रीतेश गोयल ग्वालियर ने बताया कि निरीक्षक राजीव गुप्ता प्रभारी कोतवाली थाना ग्वालियर दिनांक 28/01/2021 को थाना कोतवाली ग्वालियर में थाना सीपरी बाजार झॉसी के प्रधान आरक्षक राजेन्द्र और दलजीत आर. प्रमोद शर्मा.आर. सतीश एवं अन्य थाना सिपरी बाजार झॉसी से अपराध क्रमांक 749/2020 में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु दानाओली बैराम पुरा ग्वालियर आये थे जहां बदमाशो के होने की सुचना पर दविश दी गई पुलिस को देखकर बदमाशों के द्वारा खिडकी से हथियार लहराये गये जिसकी सूचना मुझ थाना प्रभारी को अनिल तिवारी के द्वारा दी गई । मौके पर थाना ग्वालियर के बल सहित मौका पर पहुचे मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएस पी लश्कर ग्वालियर भी मौके पर उपस्थित थे बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिये आर. देवेन्द्र बघेल से आंशू गैस का गोला छुडवाया गया बदमासों से समर्पण करने हेतु कहा गया तब तीन बदामाशों द्वारा खिडकी से भागने का असफल प्रयास करने तथा गिरने से शरीर में जगह जगह मूंदी चोटे आयी तीनो बदमाशों को घेरकर पकडा सद्दाम के कब्जे से एक अधिया और 315 बोर के 13 जिन्दा कारतूस व मोटरसाइकिल की मास्टर की एवं लावा मोबाइल एवं आरोपी लालजीत यादव एक 315 बोर का लोडेड कट्टा तथा पेन्ट की दाहिनी जेव से 5 जिन्दा कारतूस 315 बोर के एक मास्टर की मोटरसाइकिल एक विवो मोवाइल तथा बदमाश पवन परमार से एक 315 बोर का लोडेड क्टटा और 4 जिन्दा कारतूस 315 बोर के एक मोवाइल एम आई कम्पनी का एक मास्टर चावी मौके से जप्त की गई आरोपीगण से उक्त हथियार रखने लाने ले जाने का लाइसेंस पूछा तो न होना बताया आरोपीगण का उक्त कृत्य 25/27 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से प्रकरण पंजीवद्ध कर आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया जिस पर से माननीय न्यायालय ने उक्त तीनों आरोपीगण को दिनांक 31/01/21 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया