पीड़िता के पिता ने दिनांक 26/07/2020 को थाना तिलवारा में उपस्थित होकर इस आशय की गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी लड़की जो कि 14 साल की है और कक्षा सातवीं में पढ़ रही थी। दिनांक 25/07/2020 को 11:00 बजे घर में थी उसी समय बाहर लैट्रिन के लिए गई थी उसी समय वह फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए थे।
जब वो शाम के 5:00 बजे वापस आए तब उनकी लड़की घर में नहीं थी। आसपास रिश्तेदारों में तलाश पतासाजी की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, उसे शंका है उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 341/2020 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की पतासाजी करने पर दिनांक 18/01/2021 को पीड़िता को दस्तयाब कर पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। पीड़िता से पूछताछ कर उसके बयान लेख किए गए। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह भेड़ाघाट मार्बल फैक्ट्री जोधपुर पड़ाव में रहती थी पिछले साल अभियुक्त संतराम टेकाम काम करने आया था उसकी उसकी बात होने लगी थी। अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर साथ रखने लगा वहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे और वह 4 माह की गर्भवती है। पीड़िता द्वारा किए गए कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत इजाफा कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्त संतराम टेकाम को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन ने बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किया जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
भगवत उइके
मीडिया सेल प्रभारी/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर
जिला- जबलपुर (म0प्र0)