*ब्युरो दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ...9685952025*
झाबुआ - अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ श्री रोहित सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्री शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 15.01.2021 को
वृत्त-थांदला में विभिन्न स्थानों एवं थांदला बस स्टैण्ड,राजापुरा मोहल्ला,बेढावा, बसस्टेन्ट टीमरवानी ,भामल आदि में छापामार कार्यवाही एवं होटल ढाबों की सघन तलाशी ली गयी। कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)'क' तथा 34(1) 'घ'के तहत कुल 08 प्रकरण पंजीबद्घ किये गए।
उक्त प्रकरणो में 45 लीटर हाथभट्टी मदिरा, 60 लीटर ताड़ी , 8.1 बल्क लीटर विस्की,5.4 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन इस प्रकार कुल अवैध मदिरा 118.5 बल्क लीटर जप्त की गई तथा लगभग 300 kg महुआ लहान जांच हेतु सेम्पल लेकर मोके पर नष्ट किया जप्त मदिरा एवं लहान का अनुमानित बाजार मूल्य राशि ₹28350/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक आबकारी अधिकारी श्री बी.एल. सिंगाड़ा के नेतृत्व में की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास वर्मा, एवम मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर का योगदान रहा। अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान नागरिकों को मद्य संयम हेतु प्रेरित किया गया एवं शराब से होने वाली बीमारियों के बारे में समझाइश दी गयी।