माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना सभापुर के अपराध क्र0 185/2000 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 324 ,147, 326/149 के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश परौहा, हरप्रसाद तिवारी, अरूण कुमार तिवारी, अनिल कुमार तिवारी, लालमन तिवारी, छोटेलाल तिवारी, अरविंद तिवारी, राजकुमार तिवारी, शिवेन्द्र तिवारी सभी निवासी ग्राम सेमरी थाना सभापुर को 03 वर्ष का सश्रम करावास एवं 3000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले में राज्या की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्य्वार एवं भीष्म प्रताप सिंह द्वारा का पैरवी की गई ।
अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/12/2000 को फरियादी रविनंदन प्रसाद तिवारी रात में खाना-पीना खाकर धम्मी वाले खेत में पानी लगाने अकेले ही जा रहा था तभी रास्ते में रामनिहोर के खेत के पास जवाहर लाल , हरप्रसाद , शिवेन्द्र , लालमन , राजकुमार , अनिल , अरूण, अरविंद , रमेश , छोटेलाल आदि अपने साथ लाठी, फरसा आदि लिये थे । आरोपियो ने जब फरियादी को देखा तो आरोपी जवाहर लाल ने कहा कि आ गया इसे पकड लो और उसे पकडने दौडे तभी अभियुक्त रमेश परौहा ने रविनंदन को पीछे से पकड लिया और अभियुक्त अनिल , अरूण एवं अन्य अभियुक्तगण आ गये और फरियादी को जमीनी समझौता करने को कहा । इसी बात पर जवाहर लाल ने अपने साथियो से कहा मारो इसे तब अभियुक्त शिवेन्द्र ने लाठी से मारा एवं अरविंद ने तलवार से फरियादी के दाहिने जांघ पर मारा और जवाहर ने फरसे से फरियादी के दाये पैर पर मारा । इसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सभापुर में की । विचारण उपरांत सभी आरोपीगण का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त दण्डातदेश पारित किया गया ।