आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.02.2021 को न्यायालय श्री अब्दुल्ला अहमद, अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश इंदौर द्वारा थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 8773/2018 धारा 307 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी अर्जुन निवासी आर ओ 336 भवानी नगर इंदौर को धारा 307 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 06 दिवस का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियेाजक श्रीमती सरस्वती यादव द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.2018 को एम व्हाय एच इंदौर से थाने पर सूचना मिली कि एक महिला जली हुई हालत में इलाज को आई है। उक्त् सूचना पर से एम व्हाय एच इंदौर पहुंचे जहां से जानकारी मिली कि उसका पति उसे लेकर अरविन्दों अस्पताल में इलाज हेतु लेकर गया है1 अरविन्दों अस्पताल पहुंचा जहां पर पीडिता बर्न यूनिट में भर्ती मिली जिसके पुलिस द्वारा कथन लिये गये जिसमें पीडिता द्वारा पुलिस को अपने बयान में यह बताया गया कि दिनांक 30.01.18 को रात्रि 11:00 बजे मोबाईल पर बात करने को लेकर मेरे पति आरेापी अर्जुन ने झगडा किया और बोले कि आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा और मुझे जान से खत्म करने की नियत से घर में रखी पेट्रोल की बोतल मेरे ऊपर खोलकर डाल दी और माचिस की तीली फेंककर आग लगा दी जिससे मेरी गर्दन, सीना, पेट एवं बायां हाथ का पंजा जल गया। घटना मेरे बेटे जिगर ने देखी। उक्त सूचना पर से एंव जांच कथन पश्चात आरेापी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया ।
जिला अभियोजन अधिकारी
जिला इंदौर