सोमवार, 15 फ़रवरी 2021

दराता मारकर अँगूली काटने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास



तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन ने दराता मारकर अँगूली काटने वाले आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 28 मार्च 2017 को फरियादी विकास पिता लक्ष्मणसिंह पुलोरिया निवासी पहाडसिंगपुरा  मारू मोहल्ले खरगोन में गणगौर माता के लिये डामरीकरण करवा रहा था तभी आरोपी गुड्डू उर्फ हरिशंकर पिता मोतीलाल मारू उम्र 36 वर्ष निवासी पहाडसिंगपुरा खरगोन आया और फरियादी विकास से गाली-गलौच करने लगा जब विकास ने उसे गाली देने से मना किया था तभी सुमित पिता मुकेश डण्डीर निवासी पहाडसिंगपुरा बीच-बचाव करने आया तो आरोपी गुड्डू उर्फ हरिशंकर ने उसके हाथ की अँगूलियों में दराता मारकर चोट पहुँचाई और पहली अँगूली काट डाली। फरियादी विकास की सूचना पर पुलिस थाना खरगोन द्वारा अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्री डी.एस.   मण्डलोई द्वारा आरोपी गुड्डू उर्फ हरिशंकर को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन खरगोन श्री जे.एस.मुवेल द्वारा की गई।





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