खंडवा। न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा के न्यायालय द्वारा आरोपी यूनुस खां पिता जाफर खान निवासी इन्दिरा कोलोनी खालवा , रमेशचन्द्र पिता रामनारायण साकले सेवा सहकारी समिति मर्यादित खालवा , प्रेमलता बाई पति अनिल कुमार भण्डारी निवासी ग्राम सावली खेडा जिला खण्डवा , प्रेमबाई पति प्रेमनारायण राठौर निवासी ग्राम सावली खेडा जिला खण्डवा , छोटेलाल पिता सोहन लाल पालवी निवासी ग्राम गारखेडी , सुरजीत पिता मोतीसिंग निवासी ग्राम खालवा , रेवाराम पिता मंगलू यादव रिर्टनिंग आफिसर सेवा सहकारी समिति मर्यादित खालवा उक्त सातो आरोपीगण को धारा 420 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 419 भादवि में 1 वर्ष का व धारा 120 बी में 1 वर्ष की कारावास की सजा से दण्डित किया ।
अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी रूपेश तमोली , सहा ० जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2013 को फरियादी अनिल अत्रे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला खण्डवा के पत्र कमांक / निवार्चन / 2013 / 171 खण्डवा दिनांक 14.01.2013 के पालन में उनके द्वारा जांच की गयी थी जांच में अनिल अत्रे द्वारा पाया गया था कि यासमीन पिता युनूस खां द्वारा यास्मीनबी पति युनूस खां के मिलते - जुलते नाम का लाभ लेकर एवं संस्था के सदस्य ना होकर भी नाबालिक के रूप में निर्वाचन प्रकिया में धोखाधडी कर निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित किया । युनूस खा जो की यास्मीनबी का पिता है , ने आपराधिक षडयंत्र कर अपनी नाबालिक पुत्री यास्मीनबी को निर्वाचन प्रकिया में सम्मिलित किया । प्रेमबाई द्वारा उक्त षडयंत्र में प्रस्तावक के रूप में सम्मिलित हुई तथा प्रेमलता बाई द्वारा षडयंत्र कर उक्त निर्वाचन प्रकिया में समर्थक के रूप में सम्मिलित हुई तथा रमेश चन्द्र संस्था प्रबंधक खालवा द्वारा पद का दुरूपयोग कर नाबालिक यास्मीनबी पिता युनूस खां को निर्वाचन प्रकिया में सहयोग कर निर्वाचन प्रकिया को दूषित किया । उक्त जांच में दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खालवा के अपराध क्र / 44 / 13 में धारा 420 , 419 , 120 बी में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।