गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

जबरदस्ती ले जाकर खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू. का अर्थदण्ड



माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो  एक्ट) मण्डलेश्वर द्वारा नाबालिग को जबरदस्ती ले जाकर खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पीडिता अपने मामा के घर छुट्टियों में आई थी।


जब पीडिता अपने मामा की लडकी के साथ खेत से काम करके वापस घर आ रही थी तभी शाम करीब 5:30 बजे मिर्जापुर मातमुर रोड पर पुलिया के पास पीछे से आरोपी संजय मोटरसायकल से आया और पीडिता को जबरदस्ती पकडकर मोटरसायकल पर बिठाने लगा तो पीडिता और उसके मामा की लडकी चिल्लाने लगी तभी वहॉं आसपास काम करने वाले लोग भी आ गये। बीच बचाव करने आयी पीडिता के मामा की लडकी को आरोपी ने थप्पड मारे और बोला कि तू हट जा नहीं तो तुझे भी उठाकर ले जायेंगे। आरोपी संजय पीडिता को उठाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती  खोटा काम किया। उक्त  घटना की रिपोर्ट पीडिता के मामा की लडकी ने पुलिस थाना महेश्वर पर दर्ज कराई। पुलिस थाना महेश्वर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रस्तुत किया जहां माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मण्डलेश्ववर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मण्डलेश्वर प्रदीपसिंह अलावा द्वारा की गई।



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