मंगलवार, 9 फ़रवरी 2021

अवयस्क के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा



माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट ) बडवाह द्वारा नाबालिग के साथ खोटा काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया।



कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2015  को पीडिता के परिवार वाले बाहर गॉव गये थे एवं उसी रात्री को आरोपी दुर्गेश पीडिता के घर आया और बहला फुसलाकर पीडिता को अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती  बार-बार खोटा काम किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सनावद द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्य्क अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो  एक्ट) बडवाह द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बडवाह श्री चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।




अमरेन्द्र कुमार तिवारी

मीडिया प्रभारी अभियोजन

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

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