शनिवार, 6 फ़रवरी 2021

गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले दोनो आरोपीयो को न्यायालय ने दिया 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10050-10050 के अर्थदंड से किया दंडित*


*बुरहानपुर (मेहलका इकबाल अंसारी)* सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल की पैरवी करने पर जे एम एफ सी बुरहानपुर सुश्री शीतल बघेल ने गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपी सर्व श्री ( 1) शेख मुक्तार पिता शेख शब्बीर, आयु 30 वर्ष,निवासी-ग्राम जामठी, तहसील जलगांव, महाराष्ट्र ( 2) सैय्यद कलीम उर्फ कय्यूम पिता सैय्यद अफजल, आयु 24 वर्ष,निवासी-ग्राम मोहद, शाहपुर, बुरहानपुर (म.प्र.) 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10050-10050 के अर्थदंड से दंडित किया है


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया कि, दौराने भ्रमण ग्राम डोंगरगांव पहुचा, जरिये मुखबीर सूचना मिली की दो व्यक्ति बैलों को रस्सी से बाधकर जोड़ी-जोडी से पैदल परिवहन कर महाराष्ट्र बोदरली वाले रास्ते से जामठी महाराष्ट्र पैदल लकडी से मारपीट करते ले जा रहे थे। राहगीर पंचान सुनील पवार व सावन वर्मा को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया व हमराह लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुचे देखा, कि ग्राम बोदरली श्मशान वाले कच्चे रास्ते से दो व्यक्ति बैलो को जोडी-जोड़ी से रस्सी से बांध कर क्रूरतापूर्वक लकड़ी से मारते पीटते लाते दिखे, जिन्हें हमराह पंचान की मदद से घेरबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर अपना नाम एक ने मुक्तार पित शब्बीर, जाति मुसलमान, उम्र-25 वर्ष, निवासी जामठी तहसील बोरवड जिला जलगांव महाराष्ट्र व दूसरे ने अपना नाम सैय्यद कलीम उर्फ कय्यूम पिता सैय्यद अफजल, जाति सैय्यद मुसलमान, आयु 24 वर्ष, निवासी ग्राम मोहद का हाेेना बताया। बैल डाईफोड़िया से महाराष्ट्र ले जाना बताया। बैलों को पैदल परिवहन कर महाराष्ट्र ले जाने बाबत् कागजात व खरीदी बिक्री की रसीद का पूछते नही होना बताया। मौके पर पंचान के समक्ष मुक्तार से 5 बैल व सैय्यद कलीम उर्फ कय्यूम से 4 बैल, दो लकड़ी लोहे की आर लगी कुल कीमत 70,000/-रूपये जप्त किया। अभियुक्तगण का कृत्य धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं धारा 11 (क) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का दंडनीय पाया जाने से दोनों अभियुक्तगण को पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर व जप्तशुदा बैलों (कुल 9) के थाना वापस आया। जप्तशुदा बैलों की थाना प्रांगण में सुरक्षार्थ रखा तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं धारा 11 (क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल पैरवी की। जे एम एफ सी, बुरहानपुर सुश्री शीतल बघेल ने दोनो आरोपियों को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4 सहपठित धारा 9 के अपराध में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/-रुपये (अक्षरी पांच हजार-पांच हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्तगण को 03-03 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। दोनों अभियुक्तों को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6 सहपठित धारा 9 के अपराध में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/-(अक्षरी पांच हजार-पांच हजार रूपये) केअर्थदंड से दंडित करता है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तगण को 03-03 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियुक्त शेख मुक्तार एवं सैय्यद कलीम उर्फ कय्यूम को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(क) के अपराध में 50-50/-रुपये (अक्षरी पचास-पचास रूपये) के अर्थदंड से दंडित करता है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तगण को 05-05 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...