शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2021

8 वर्ष पश्चात् बहुचर्चित बाणसागर घोटाले के आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय ने किया आरोप तय, लगभग 1250 करोड़ का है घोटाला

 अप0क्र0 21/2008, भादवि0 की धारा 420, 120बी, 467, 468 एवं पीसीएक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत 8 वर्ष पश्चात् बहुचर्चित बाणसागर घोटाले के 40 आरोपियों के विरूद्ध विशेष न्यायालय-माननीय श्री गिरीश दीक्षित लोकायुक्त जिला रीवा द्वारा आरोप विरचित किए गए


मीडिया प्रभारी मो0 अफजन खान, रीवा द्वारा बताया गया कि विन्ध्य क्षेत्र हेतु जीवनदायिनी के रूप में प्रतिष्ठित बाणसागर परियोजना का कार्य म0प्र0 शासन के नियम एवं प्रावधानानुसार सम्पादित किये जाने थे, परन्तु आरोपीगण बी.के त्रिपाठी वगै0 बाणसागर परियोजना कार्य में शासन के नियमों/निर्देशों को अनदेखा कर अपने पदीय कर्तव्यों के विपरीत स्वेच्छाचारिता से घटिया स्तर का गुणवत्ता विहीन कार्य, निर्माण सामग्री का अनावश्यक क्रय, सामग्री/स्टेशनरी की रेट लिस्ट निर्धारित न की जाकर मनमानी रूप से सामग्री के रेट अंकित कर सामग्री/स्टेशनरी सप्लाई की जाकर भुगतान प्राप्त करना, वर्ष 2004-2008 के मध्य आरोपी बी.के. त्रिपाठी एवं अन्य आरोपियों द्वारा आपराधिक षड़यंत्र कर शासन को भारी मात्रा मे आर्थिक क्षतिकारित की गई है, ठेकेदारों एवं फर्म के प्रोप्राईटरों को आर्थिक लाभ पहुॅचाया गया है। उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध दिनांक 22.09.2008 को अपराध क्र0 21/08 के तहत भा0द0वि0 की धारा 420, 120बी, 467, 468, 471 एवं पीसीएक्ट की धारा 12, 13(1)सी,डी, 13(2) के तहत निरीक्षक थाना प्रभारी राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान द्वारा कायम किया गया। सन् 2012 में मुख्य अभियोग पत्र एवं सात पूरक अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय रीवा के न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये है। 

आरोप पत्र प्रस्तुत करने के 8 वर्ष पश्चात् अभियोजन की सशक्त पैरवी से न्यायालय द्वारा 40 आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 420, 120बी, 467, 468, 471, 406, 409, 201, 217, 218 एवं पीसीएक्ट की धारा 12, 13(1)सी,डी, 13(2)

 दिनांक 21, 23 एवं 27.01.2021 को विशेष न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया एवं दिनांक 05.02.2021 को अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत कर विचारण प्रारंभ करवाया गया।

आरोप पर बहस के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजू पाण्डेय, जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर 8 वर्ष पश्चात् बहुचर्चित बाणसागर घोटाले के 40 आरोपियों के विरूद्ध विशेष न्यायालय लोकायुक्त जिला रीवा द्वारा आरोप विरचित किए गए। 

मो0 अफजल खान

                                                                                    जिला रीवा (म0प्र0)

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