सोमवार, 1 फ़रवरी 2021

कुल्‍हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज, भेजा जेल*

ओरछा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 15.04.2020 को दोपहर 01:00 बजे फरियादी गंगाराम अहिरवार निवासी ग्राम सातार गुर्जराकलां, गांव के जयराम अहिरवार के घर के बाहर खड़ा था।


उसी समय उसका भतीजा विकास आया और हैंडपम्‍प पर पानी भरने से अनमोल अहिरवार ने विकास की गर्दन पकड़ कर मारपीट की और तो मैंने विकास से कहा कि मैं तुम्‍हारी थाने में रिपोर्ट कराये देता हूँ उसी समय अनमोल अपने पिता राजू भाई अभिजीत के साथ आया। अभिजीत कुल्‍हाड़ी राजू डण्‍डा लिये था फिर तीनों लोगों ने मुझे बुरी-बुरी गालियां देने लगे, मैंने गाली देने से मना किया तो अभिजीत ने मुझे कुल्‍हाड़ी मारी जो मेरे सिर में बाएं तरफ लगी तथा दूसरी कुल्‍हाड़ी दाहिने तरफ सिर में मारी जिससे खून निकलने लगा एवं राजू ने लाठी से मारपीट की तथा मेरे चिल्‍लाने पर मेरे घरवालों ने आकर बचाने आए तब अभिजीत ने मेरे घरवालों के साथ भी मारपीट की। उक्‍त घटना पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 99/2020 अंतर्गत धारा 294,323,324,452, 506,188,269,270, 34 भादवि एवं 51(बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 01.02.2021 को आरोपीगण अभिजीत, अर्जुन एवं उमेश ने जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय ओरछा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने विधि सम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण के उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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