जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरयादी रामसिंह ने दिनांक 09.06.2018 को देहाती नालिसी दर्ज कराकर बताया कि दिनांक 08.06.2018 को समय 8:00 बजे से 9:30 बजे रात के बीच उसके भाई अवधेश की टौरिया सज्जनपुर के बीच कच्ची रास्ता में कोई अज्ञात व्यक्ति ने कट्टा से गोली मारकर हत्या कर दी देहाती नालिसी के आधार पर अपराध क्रमांक 174/2018 अंतर्गत धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान उक्त आरोपीगणों महेन्द्र कुशवाहा, काशीराम कुशवाहा एवं भगवानदास उर्फ बाबा कुशवाहा के नाम घटना में पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्री एम.डी. रजक, जतारा न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपीगण महेन्द्र कुमार पिता राजू कुशवाहा निवासी कचनेव जिला झांसी एवं काशीराम पिता भगवानदास कुशवाहा निवासी ग्राम हनौता थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया एवं भगवानदास उर्फ बाबा कुशवाहा निवासी हनौता थाना पलेरा को बरी किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री प्रकाश चंद्र जैन, अपर लोक अभियोजक, जतारा द्वारा पैरवी की गई।