ग्वालियर । आरोपिया द्वारा दहेज हत्या की सह आरोपिया होते हुए मृतिका की दहेज हत्या की गयी जिस पर से थाना मुरार में अपराध क्रमांक 677/19 धारा 304बी, 498ए, 34 भादसं और धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण की आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय श्री पवन कुमार पटैल, जेएमएफसी ग्वालियर में प्रस्तुत करने पर आरोपिया ने कम आयु व महिला होने के आधार पर जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 23.02.2021 तक के लिए जेल भेज दिया गया।
उक्त मामले में अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने रखा।
कु. स्नेहलता चंदेल
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर म.प्र.