रविवार, 14 फ़रवरी 2021

जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो कांग्रेसी नेताओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, एक का अतिक्रमण हटाया तो दूसरे पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर किराया वसूल करने के मामले मे हुई एफआईआर दर्ज ।

बुरहानपुर- प्रशासन द्वारा उतावली पूल के पास मोरे नर्सरी के आगे ड्रग  माफिया सोहेल पिता सलीम कॉटनवाला निवासी ट्रांसपोर्ट नगर बुरहानपुर द्वारा रॉकी ढाबा नाम से अवैध निर्मित ढाबे का अतिक्रमण हटाया गया।  अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान समीप बने दिल्ली हैदराबाद ढाबा भी शासकीय भूमि पर अवैध रुप से पाये जाने पर अतिक्रमण हटाया गया।जिस संबंध मे दिल्ली हैदराबाद ढाबे मालिक अब्दुल कदीर पिता नजीर बेग द्वारा अनावेदक नूरउद्दीन काजी पिता हमीदउद्दीन काजी के विरुद्ध शासकीय भूमी को अनावेदक की स्वयं की बताकर विगत 08-10 वर्षो से प्रतिमाह किराया वसूल कर धोखाधड़ी किये जाने के संबंध मे एक लिखित शिकायत आवेदन कार्यालय पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर मे प्रस्तुत किया गया।

  उक्त शिकायत को निंबोला थाना प्रभारी द्वारा जांच की गई शिकायत जांच के दौरान मे यह पाया गया कि अनावेदक नूरउद्दीन काजी के द्वारा आवेदक दिल्ली हैदराबाद ढाबे मालिक अब्दुल कादीर पिता नजीर बेग से प्रतिमाह किराया 6,000 /-रुपये अपने ड्रायवर वसीम के हाथो से लिया जाता था ।


इसकी अबतक कुल  राशि 06 लाख रुपये वसूल की जा चुकी है । इस संबंध मे अनावेदक द्वारा आवेदक के साथ मे कोई भी अनुबंध या किसी भी प्रकार की रशीद नही दी गई । जांच के दौरान अनावेदक नूरउद्दीन काजी द्वारा भी ढाबा किराया प्रतिमाह 06 हजार रुपये अब्दुल कादीर बेग से लेना स्वीकार किया गया ।और साथ ही मे यह बताया गया कि वह जमीन उसी के नाम पर है और ढाबे मालिक द्वारा ढाबे  के सामने अतिरिक्त अवैध निर्माण कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है।अत; इसमे नूरउद्दीन द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नही करना बताया गया था। जब जांच मे तहसील कार्यालय से अवैध रुप से बने ढाबे  की नपती कराई गई तो यह पाया गया कि उक्त ढाबे की भूमि वर्ष 2001-2002 मे नूरउद्दीन पिता हमीदउद्दीन काजी के नाम से दर्ज थी । जो कि फरवरी 2003 मे सेतू निगम को हस्तांतरित की गई ।और इसका पूर्ण रुप से मूआवजा भी नूरउद्दीनकाजी को दिया गया । जिससे यह स्पष्ट था कि नूरउद्दीन काजी को यह जानकारी मे था कि यह जमीन अब उसकी न होकर मध्यप्रदेश शासन सेतू निगम की है । उसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा इस भूमि पर अवैध ढाबे का निर्माण कर पहले अख्तरउद्दीन पिता निजामउद्दीन उम्र 50 वर्ष निवासी अंडाबाजार को किराये पर दी गई और उसके बाद अब्दुल कादीर बेग को देकर उससे भी अवैध रुप से किराया वसूल  कर धोखाधड़ी की गई । अनावेदक का कृत्य् धारा 420 भादवि के अंतर्गत अपराधिक प्रकृति का पाया जाने से अनावेदक के विरुद्ध थाना निंबोला पर दिनांक  13/02/2021 को अपराध क्रं.113/2021 धारा 420 भादवि का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

   श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी के निर्देशन मे सम्पूर्ण  कार्यवाही निंबोला थाना प्रभारी उनि  विक्रमसिंह बामनिया जांचकर्ता अधिकारी सउनि कमल मोरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा

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