हरदा । विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने ने बताया की पुलिस थाना सिराली के अपराध क्रमांक 234/20 धारा 363,366क 376(2)(n) 5/6पोस्को एक्ट और 3(2)(5)एस.सी./एस. टी. एक्ट के तहत दर्ज मामले मे नाबालिक को बहलाफुसला कर बलत्कार करने वाले आरोपी जगदीश पिता नंदराम निवासी धुपकरण थाना सिराली की जमानत विशेष न्यायधीश श्री एस. के. जोशी जी द्वारा निरस्त कर दी
तथा इस गंभीर मामले मे मदद करने वाले सुनील राठौर पिता नर्मदाप्रसाद निवासी पोखरनी की भी जमानत निरस्त कर दी शासन की और से पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने के द्वारा की गईं