शनिवार, 13 फ़रवरी 2021

मारपीट करने वाले आरोपी भतीजे को एक वर्ष की सजा जेएमएफसी न्यायालय कसरावद द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी भतीजे को एक वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया।



कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20.08.2015 को फरियादी रेवाराम अपनी पत्नी  अनिताबाई निवासी ग्राम काछीपुरा खेत में काम करने गये तभी दोपहर करीब 3:00 बजे फरियादी का भतीजा आरोपी चमन पिता मंगत निवासी ग्राम काछीपुरा पीछे से आया


और फरियादी के साथ खरालिया से मारपीट की जिससे उसे चोंटे आई और बीच-बचाव करने आयी फरियादी की पत्नी  के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। उक्त  घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस चौकी खलटांका पर दर्ज कराई। आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय कसरावद में प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी चमन को 01 वर्ष के कारावास एवं कुल 02 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कसरावद हरेसिंह पाण्डर द्वारा की गई।





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