बुरहानपुर(मेहलका इकबाल अंसारी) अति.लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर अपर सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने दहेज हत्या के आरोपीगण(1) धन्नुु पिता रमेश 18 वर्ष,(2) भागीरथ पिता पोपट उम्र 33वर्ष,(3) दुर्गाबाई पति भागीरथ उम्र 26 वर्ष,(4) दिलीप पिता पोपट उम्र 35 वर्ष,(5) अनिताबाई पति दिलीप उम्र 30 वर्ष नि ग्राम गंभीरपुरा की अग्रिम जमानत निरस्त की।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, दिनांक 01.09.2020 को मृतिका ज्योति पति राजा उम्र 25 वर्ष नि ग्राम गंभीरपुरा के जहरीली दवा पीने से सी.एच.सी. पंधाना भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। सीएचसी पंधाना की तहरीर पर थाना पंधाना जिला खंडवा पर मर्ग अंतर्गत धारा 174 जा.फौ. का पंजी बदध किया गया। घटना स्थल ग्राम गंभीरपुरा थाना निम्बोला का होने से मर्ग डायरी थाना निम्बोला पर प्राप्त कर अपराध दहेज हत्या अंतर्गत धारा 304 बी भादवि पंजीबदध किया गया ।
इसके पश्चात आरोपी ने अपने अधिवक्ता द्वारा आज सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति ली गई कि आरोपीगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर स्वरूप का है एवं आरोपी जमानत मिलने पर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेडछाड कर सकता है और साक्षियों को डरा धमका सकता है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस तरह के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपीगण के फरार होने की संभावना है ।
आरोपीगण के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।