ग्वालियर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान मानवेन्द्र प्रताप सिंह ग्वालियर ने आरोपी को धारा 376(2)(एन) भादवि नौकरी का झांसा देकर वलात्कार करने के जुर्म में आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया ।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गोपाल सिंह सिकरवार (पीआरओ अभियोजन) ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया ने दिनांक 22/12/2020 को थाना विश्वविद्यालय में एक लिखित आवेदन दिया कि फरियादिया अपने न्यायालयीन कार्य से इंदौर न्यायालय में गयी थी जहां पर फरियादिया की कोर्ट केस के बारे में चर्चा हुई जहां पर आरोपी ने बताया कि उनका ऑंफिस 608 सिल्वर आर्च फिरोजशाह रोड नई दिल्ली में है आरोपी ने फरियादिया को दिल्ली बुलाया, जहां आरोपी ने कहा कि अभी आप कोई कार्य नही कर रही में आपको जॉब दे दूँगा में अपना ऑफिस ग्वालियर मे खोलना चाहता हूँ आप मेरे अभिभाषक कार्यालय में व्यवस्था मैंनेजर का कार्य करना शुरू कर दो तत्पश्चात आरोपी ने फरियादिया को फोन कर बताया कि उसने ग्वालियर के फ्लेट नं. 802 सत्यम रेसीडेंसी अल्कापुरी सिटी सेंटर ग्वालियर मे ले लिया है आप इंदौर से ग्वालियर आकर ज्वांइन करें । जिस पर से फरियादिया अपनी दोनो पुत्रियों को लेकर ग्वालियर आयी वहां पर फरियादिया ने 01/09/2020 से रहना शुरू कर दिया इस दौरान आरोपी दिल्ली से ग्वालियर आता जाता रहा और उसने फरियादिया से कहा कि उसका लडका और पत्नी अमेरिका मे रहते है लडकी आस्ट्रेलिया में रहता है वह इंडिया में अकेला रहता है इस कारण में तुमसे शादी करना चाहता हॅू शादी का झांसा देकर आरोपी ने महिला के साथ मर्जी और सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाये उसके पश्चात आरोपी आये दिन 10 से 15 दिन के अंतराल में महिला के साथ वलात्कार करता रहा फरियादिया के विरोध करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी एवं उसकी दोनो पुत्रियों को जान से मारने की धमकी देते हुये दिल्ली चला गया जिस पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भादवि का पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया । विवेचना दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान मानवेन्द्र प्रताप सिंह ग्वालियर के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।
दिनांक 05/02/2021
गोपाल सिंह सिकरवार
एडीपीओ (जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन)
ग्वालियर म.प्र.